सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया- दो साल कि जेल कि सजा सुनाई, दी गई बेल

गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी से उपजी एक आपराधिक मानहानि (धारा 499 एवं 500 IPC) के मामले में दोषी ठहराया।

कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल कि जेल कि सजा सुनाई है, परंतु कोर्ट ने दस हज़ार रुपये का बॉण्ड भरने पर राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है।

भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक शिकायत पर, राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?”।

शिकायतकर्ता के अनुसार, विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी और इसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था।

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