आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट  ने हाल ही में NEET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट  ने पहले ही 17 वर्ष की आयु मानदंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि कर दी है।

तत्काल याचिका ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के विनियमन 4 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके अनुसार एनईईटी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।

READ ALSO  प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ उचित राहत को नहीं हरा सकतीं: हाईकोर्ट

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को मास्टर अली साईं दीपक बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य निर्णयों में निपटाया गया है और उक्त विनियमन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।

इस प्रकार देखते हुए, खंडपीठ ने तत्काल याचिका को खारिज कर दिया।

शीर्षक: मेकला हिम अन्विथा बनाम यूओआई

केस नंबर डब्ल्यूपी नंबर 6808 ऑफ 2023

READ ALSO  धारा 138 एनआई अधिनियम की कार्यवाही और मध्यस्थता एक साथ जारी रह सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles