गौहाटी हाईकोर्ट  ने जिलों के विघटन पर असम सरकार को नोटिस जारी किया

गौहाटी हाईकोर्ट  ने असम सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि उसने होजई और बिश्वनाथ जिलों को चार सप्ताह के भीतर क्यों भंग कर दिया।

याचिकाकर्ताओं के वकील शांतनु बोरठाकुर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायमूर्ति करदक एते की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा।

READ ALSO  एमसीडी में मेयर का चुनाव जल्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस से जवाब मांगा

31 दिसंबर को असम कैबिनेट ने बिश्वनाथ को सोनितपुर में विलय करने का फैसला किया था। इसके साथ ही नागांव के साथ होजई, बक्सा के साथ तमुलपुर और बारपेटा के साथ बजाली को भी मिला दिया गया।

Video thumbnail

चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी, 2023 से असम में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन पहले जिलों में शामिल होने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने राज्य में परिसीमन अभ्यास किया था।

READ ALSO  500 से अधिक अधिवक्ताओं ने CJI बोबडे को पत्र लिख अपील की

नई दिल्ली में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुछ गांवों और कुछ कस्बों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव किया गया।

Related Articles

Latest Articles