दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी मामले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 11 दिनों के लिए बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसने मंडल को दो दिन की हिरासत में पूछताछ की समाप्ति पर अदालत के समक्ष पेश किया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत को बताया कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मंडल को मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ आमना-सामना कराने की जरूरत है।
एक अदालत ने बुधवार आधी रात को मंडल को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाए जाने के बाद 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
पश्चिम बंगाल के जोका-ईएसआई अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे नई दिल्ली जाने के लिए फिट पाया, जिसके बाद मंगलवार को ईडी को मंडल की हिरासत मिल गई।
राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान पकड़ने के लिए केंद्रीय बलों द्वारा प्रदान की गई कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के अधिकारी मंडल को सीधे शहर के हवाई अड्डे पर ले गए।
टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी अनुब्रत मंडल को इससे पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था।