2015 बेअदबी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम, अन्य के खिलाफ मुकदमा चंडीगढ़ स्थानांतरित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि उनकी जान को खतरा है।

शीर्ष अदालत डेरा अनुयायियों सुखजिंदर सिंह, शक्ति सिंह, रंजीत सिंह, निशान सिंह, बलजीत सिंह, रणदीप सिंह और नरिंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

2015 के फरीदकोट बेअदबी मामले में आरोपी प्रदीप सिंह की नवंबर 2022 में पंजाब के कोटकपुरा में बाइक सवार पांच अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी।

प्रदीप की हत्या के बाद, अन्य आरोपियों ने बेअदबी के तीन मामलों में मुकदमे को पंजाब से बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

2015 में फरीदकोट में बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब के एक ‘बीर’ (कॉपी) की चोरी, हाथ से लिखे अपवित्र पोस्टर और पवित्र पुस्तक के फटे हुए पन्ने लगाने की घटना हुई थी।

इन घटनाओं के कारण फरीदकोट में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अक्टूबर 2015 में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में बहबल कलां में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि फरीदकोट के कोटकपुरा में कुछ लोग घायल हो गए थे.

READ ALSO  वकील की हत्या के मामले में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की पुलिस रिमांड बढ़ी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles