हाई कोर्ट ने सभी फोन में पैनिक बटन लगाने वाली याचिका का निस्तारण किया

कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने ‘सुरक्षा’ ऐप पेश किया है और आपातकाल के समय जनता या तो इस ऐप का उपयोग कर सकती है या 112 आपातकालीन नंबर पर कॉल कर सकती है।

बेंगलुरु के नागदेवनहल्ली के एनटी अरुण कुमार की एक जनहित याचिका में मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल पैनिक बटन के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागरी की खंडपीठ ने सुरक्षा ऐप को विकसित करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और याचिका का निस्तारण किया।

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एचसी ने कहा कि वह निर्माताओं को सभी मोबाइल फोन में पैनिक बटन को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि इससे ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना है जहां अनैतिक तत्व, नाबालिग और बच्चे अनावश्यक रूप से पैनिक बटन का उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में आपात स्थिति में मदद से वंचित हो सकते हैं।

पुलिस विभाग ने जनहित याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा कि ऐप को आपातकालीन देखभाल संख्या 112 के अलावा विकसित किया गया है जो पहले से मौजूद है। ऐप में एक एसओएस बटन है जो 10 सेकंड के वीडियो को रिकॉर्ड करने की भी अनुमति देता है। इसमें लगा पैनिक बटन व्यक्ति को दोस्तों, रिश्तेदारों और पुलिस तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऐप विकलांगों के अनुकूल भी है और पुलिस को जीपीएस के माध्यम से इसे ट्रैक करने की अनुमति देता है।

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इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया और 2021 में इन पर रिस्पांस लाइन्स की संख्या तीन से बढ़ाकर छह कर दी गई। वर्तमान में, सिस्टम एक बार में 118 कॉल्स को हैंडल करने में सक्षम है।

एचसी ने कहा कि किसी भी प्रणाली से 100 प्रतिशत दक्षता पर काम करने की उम्मीद करना संभव नहीं है। इसने अधिकारियों को सुरक्षा ऐप के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और जनता के लिए इसके उपयोग को प्रचारित करने के उपाय करने का निर्देश दिया।

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