मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा के एक कथित मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी की हिरासत से इनकार करने के बाद मुंबई पुलिस ने यहां एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
दिंडोशी अदालत में दायर पुनर्विचार याचिका में पुलिस ने कहा कि आरोपी की मेडिकल जांच जरूरी है क्योंकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत आरोपी बनाया गया है।
दुर्रानी को 7 फरवरी को सावंत द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मारपीट करने, उसकी जानकारी के बिना उसके फ्लैट से पैसे और गहने ले जाने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे।
उसने पहले मारपीट कर पैसे व जेवरात छीनने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में सावंत ने अपने बयान में दुरानी पर धारा 377 के तहत भी अपराध करने का आरोप लगाया था.
दुर्रानी को 7 फरवरी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जिसने पुलिस के रिमांड के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
संबंधित विकास में, मंगलवार को सावंत ने, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अशोक सरोगी और जय यादव ने किया, मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दुरानी की जमानत अर्जी का विरोध किया।