नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट  CBI की याचिका भेजी

हाईकोर्ट  ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर चार सप्ताह में नए सिरे से फैसला सुनाने के लिए गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया।

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी घोटाले में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी के विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीबीआई और मेहता दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला किया जाएगा।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मेहता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके दो विदेशी बैंक खातों की जांच और विवरण तक पहुंचने के लिए “अधिकार पत्र” देने पर सहमति व्यक्त की है।

सीबीआई की याचिका, इसके निदेशक, बैंकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड ब्रांच, मुंबई के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 23 अगस्त, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी गई थी।

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उच्च न्यायालय ने मुंबई के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीबीआई द्वारा मेहता के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था और उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए हांगकांग जाने की अनुमति दी थी।

मेहता एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जो अपने परिवार के साथ हांगकांग में रहते हैं और 8 सितंबर, 2021 को मुंबई की एक अदालत में पेश होने के लिए भारत आए थे।

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