नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट  CBI की याचिका भेजी

हाईकोर्ट  ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर चार सप्ताह में नए सिरे से फैसला सुनाने के लिए गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया।

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी घोटाले में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी के विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।

READ ALSO  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद मंदिर कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की पुष्टि की

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीबीआई और मेहता दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला किया जाएगा।

Video thumbnail

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मेहता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके दो विदेशी बैंक खातों की जांच और विवरण तक पहुंचने के लिए “अधिकार पत्र” देने पर सहमति व्यक्त की है।

सीबीआई की याचिका, इसके निदेशक, बैंकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड ब्रांच, मुंबई के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 23 अगस्त, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी गई थी।

READ ALSO  परिसर के मालिक NDPS अधिनियम के तहत तभी उत्तरदायी होंगे, जब वे अपराध के लिए परिसर के उपयोग की ‘जानबूझकर अनुमति’ देंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने मुंबई के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीबीआई द्वारा मेहता के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था और उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए हांगकांग जाने की अनुमति दी थी।

मेहता एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जो अपने परिवार के साथ हांगकांग में रहते हैं और 8 सितंबर, 2021 को मुंबई की एक अदालत में पेश होने के लिए भारत आए थे।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के मामले में त्वरित समाधान का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles