केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में एक लिखित बयान दायर किया है, जिसमें महिला छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों से रात 09:30 बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। विश्वविद्यालय के स्थायी वकील एडवोकेट पी श्रीकुमार ने बयान दर्ज किया, जहां
