राज्यपाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च हाईकोर्ट की सिफारिश पर न्यायिक अधिकारी नजर सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। उन्हें फरीदाबाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी एक
