मोटर वाहन संसोधन विधेयक 2019 (Motor Vehicle Amendmet Act 2019) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही देश मे नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है।
जिसके बाद लोगों के मन मे कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे जिनका सटीक जवाब उनको नही मिल पाया है।
ऐसे में हम आपके समक्ष मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियम लेकर आये हैं। जिसे जानने के बाद आप तनाव मुक्त रहेंगे।
नए कानून के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर और आयोग्य होने के बावजूद गाड़ी ड्राइव करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस नियमो का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
तेज गाड़ी चलाने पर 1 हजार से 2 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।
1- बिना टिकट यात्रा करने पर धारा 178 के तहत 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
2- अथॉरिटीज के आदेशों का पालन न करने पर धारा 179 के तहत 2000 रुपए जुर्माना देना होगा।
3- धारा181 के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
4- धारा 182 के अंतर्गत आयोग्य होने के वाबजूद गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
5- धारा 183 के तहत ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपए जुर्माना एलएमवी के लिए वहीं 2 हजार रुपए जुर्माना एमपीवी के लिए देना होगा।
6-धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
7- धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
8- धारा 189के तहत स्पीडिंग/रेसिंग पर 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
9- धारा 1921 ए के तहत बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
10- धारा 193 के अंतर्गत लाइसेंस नियमोँ का उलंघन करने पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
11- धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग पर 2 हजार रुपए और प्रति टन 1000 रुपए अतरिक्त 20हजार रुपए और प्रति टन 2 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
12- धारा 194 ए के तहत अब क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर 1 हजार रुपये प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर ।
13- धारा 194 बी के तहत सीटबेल्ट न लगाने पर 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
14- धारा 194 सी के तहत स्कूटर या बाइक पर दो से अधिक सवारी होने पर 2हजार रुपये तक का जुर्माना या 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
15- धारा 194 डी के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रदद हो सकता है।
16- धारा 194 ई के तहत एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।
17- धारा 196 के तहत बिना बीमा वाला वाहन चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
18- धारा 199 के तहत नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक /मालिक को दोषी माना जायेगा। 3 साल तक कि सजा का प्रावधान है। नाबालिग पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा।
19- अधिकारियों को प्राप्त अधिकार 184,184,185,189 ,190,194 सी, 194 डी,194 ई के तहत लाइसेंस सस्पेंड करने का अधिकार
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