तेलांगना–हैदराबाद संगारेड्डी उपभोक्ता फोरम ने कोलगेट कंपनी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अधिवक्ता द्वारा दाखिल याचिका में कंपनी पर आरोप है कि वह पेस्ट को अधिक मूल्य पर बेच कर ग्राहकों के साथ धोखा कर रहा हैं।
एडवोकेट सीएच नागेंदर ने 7 अप्रैल 2019 को संगारेड्डी के रिलायंस फ्रेश रिटेल माल से 150 ग्राम का कोलगेट टूथपेस्ट 92 रुपए में खरीदा। साथ ही 20 ग्राम का टुथपेस्ट 10 रुपए में खरीदा।
जब अधिवक्ता ने खरीदी गई पेस्टों का हिसाब लगाया तो उसमे पाया गया कि 20 ग्राम के हिसाब से पेस्ट खरीदी गई है तो 150 ग्रांम पेस्ट का मूल्य 75 रुपए होता है। लेकिन 150 ग्राम के पेस्ट के 92 रुपए लिए जाने पर वकील को संदेह हुआ। इसके बाद 17 रुपए अधिक लिए जाने पर जवाब तलब के लिए कंपनी को नोटिस भेजा है। लेकिन कोलगेट कंपनी की तरफ से नोटिस का जवाब नही आया है।
Also Read
जिसके चलते वकील ने संगारेड्डी उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की है। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन पी कस्तूरी और सदस्य डी श्री देवी ने याचिका की सुनवाई करते हुए कोलगेट कंपनी को आदेश दिया है कि अधिक वसूले 17 रुपए याची को वापस दिया जाए। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के लिए 10 हजार और खर्च के लिए 5 हजार रुपए अतरिक्त देने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा उपभोक्ता फोरम निधि के लिए 50 हजार अतरिक्त देने का आदेश दिया है। एक माह के अंदर यह रकम चुकाने का आदेश दिया है।