मुम्बई को पोस्को कोर्ट ने पांच वर्ष की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि छोटी बच्ची है इसका मतलब यह नही कि वो गुड और बेड टच के बारे में नही जानती है।
कोर्ट ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पोस्को कोर्ट के जस्टिस भारती काले ने कहा कि पीड़िता ने बताया है कि आरोपी ने उसे छुआ था और उसका तरीका गलत था जिसे बेड टच कहते हैं।
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बच्ची छोटी है तो उसका मतलब यह नही की वह गुड और बेड टच के बारे में नही जानती आरोपी युवक पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है। बच्ची उसके घर जब खेलने के लिए जाती थी तब वह उसे गलत ढंग से छूता था।