इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नियम में अगर पद गैर-पेंशन योग्य है तो परिपत्र से इसे पेंशन योग्य नहीं घोषित किया जा सकता। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और सुभाष विद्यार्थी की पीठ राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा
