महिला की शील भंग तब होती है जब अपराधी का कृत्य उसकी शालीनता को झकझोरने में सक्षम हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. के माध्यम से एक विस्तृत निर्णय में इस कानूनी सिद्धांत को पुष्ट किया कि महिला की शील भंग इस बात पर निर्भर करती है कि अपराधी का कृत्य उसकी शालीनता को झकझोरने में सक्षम है या नहीं। न्यायालय का यह निर्णय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 354 के तहत एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के निर्णय को संशोधित करने के संदर्भ में आया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2007 में एक स्कूल अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में हुई एक घटना से उपजा है। आरोपी, जो उस समय पीटीए का अध्यक्ष था, पर आरोप था कि उसने असहमति के दौरान शिकायतकर्ता, प्रधानाध्यापिका और संघ की संयोजक के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया था। शिकायतकर्ता ने गवाही दी कि आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा, एक दस्तावेज छीन लिया और उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 323 (चोट पहुंचाना) और 354 (शील भंग करना) आईपीसी के तहत दोषी पाया और उसे कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

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हाई कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया:

1. क्या आरोपी की हरकतें धारा 354 आईपीसी के तहत शिकायतकर्ता की शील भंग करने के बराबर थीं।

2. क्या साक्ष्य धारा 323 आईपीसी के तहत चोट पहुंचाने के लिए दोषसिद्धि का समर्थन करते हैं।

कोर्ट की टिप्पणियां

जस्टिस मुरली कृष्णा एस. ने रूपन देओल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल और पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह सहित आधिकारिक मिसालों का हवाला देते हुए कानूनी अवधारणा के रूप में “शील भंग” की सूक्ष्म समझ पर जोर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि:

“एक महिला की शील भंग तब होती है जब अपराधी की हरकतें ऐसी होती हैं जो उसकी शालीनता को झकझोर देती हैं। आक्रोश की कसौटी यह है कि क्या कोई समझदार व्यक्ति, समान परिस्थितियों में, इस कृत्य को शालीनता का अपमान मानेगा।”

अदालत ने शिकायतकर्ता को आरोपी की ओर कथित रूप से खींचने के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य में असंगतता पाई। जबकि शिकायतकर्ता ने कहा कि यह कृत्य हुआ, समर्थन करने वाले गवाहों ने अलग-अलग बयान दिए, जिससे धारा 354 आईपीसी के तहत अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शील भंग करने के लिए आवश्यक इरादे या ज्ञान की पुष्टि नहीं की गई थी।

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दोषसिद्धि पर निर्णय

हाईकोर्ट ने धारा 354 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को यह कहते हुए पलट दिया:

“साक्ष्य पर्याप्त रूप से यह स्थापित नहीं करते हैं कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की शील भंग करने का इरादा किया था। यह कृत्य, हालांकि निंदनीय है, लेकिन इसमें धारा 354 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव है।”

हालांकि, अदालत ने सुसंगत साक्ष्य और मेडिकल रिकॉर्ड के माध्यम से पुष्टि का हवाला देते हुए धारा 323 आईपीसी के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने तथा घटना के बाद से काफी समय बीत जाने को देखते हुए अदालत ने सजा को अदालत उठने तक के कारावास में बदल दिया तथा आरोपी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

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