सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की सुनवाई की

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ी के बारे में दलीलें पेश की गईं। यह मामला, जिसने काफी विवाद खड़ा किया है, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष था।

यह कानूनी लड़ाई पिछले साल 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई है, जिसमें इन नियुक्तियों को गड़बड़ी का हवाला देते हुए अमान्य कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके कारण 7 मई को शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगा दी, हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी।

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सुनवाई के दौरान, विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया की अखंडता पर जमकर बहस की। एक वकील ने दावा किया, “पूरी चयन प्रक्रिया गड़बड़ी से दूषित थी, और राज्य सरकार इन अवैध नियुक्तियों को बचाने की कोशिश कर रही थी।” चर्चाओं में एसएससी की दागी और बेदाग उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में असमर्थता पर प्रकाश डाला गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

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एक अन्य वकील ने एसएससी पर “बड़ी संस्थागत आपराधिक साजिश” का हिस्सा होने का आरोप लगाया, और राज्य से दागी नियुक्तियों की सीमा को स्पष्ट करने का आग्रह किया। व्यापक विचार-विमर्श के बावजूद, अदालत ने मामले को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे कई मुद्दे अनसुलझे रह गए।

यह विवाद मुख्य रूप से 2016 की भर्ती प्रक्रिया से उपजा है, जिसमें 24,640 पदों के लिए 23 लाख उम्मीदवारों के प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद, 1,113 नियुक्तियों के अधिशेष ने ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और रैंक-जंपिंग के आरोपों को जन्म दिया। 15 जनवरी को याचिकाकर्ताओं ने बेदाग उम्मीदवारों पर हाईकोर्ट के फैसले के भयानक परिणामों पर जोर दिया, जिनमें से कई अब अन्य परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने की आयु सीमा पार कर चुके हैं।

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कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले के फैसले में महत्वपूर्ण अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था, जिसके कारण नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था और नियुक्त व्यक्तियों को निर्देश दिया गया था कि यदि उनकी भर्ती अवैध पाई जाती है तो वे प्राप्त वेतन वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को दोहराया, भर्ती को “व्यवस्थित धोखाधड़ी” करार दिया और पारदर्शी और सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित किया।

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