पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है।

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को अगली सुनवाई की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश का उद्देश्य मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाना और मामले का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

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अदालत सत्र के दौरान, सीबीआई के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन की मंजूरी में न केवल संदीप घोष बल्कि अस्पताल में वित्तीय कुप्रबंधन से जुड़े एक अन्य पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। आरोप कोलकाता में राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान में घोष के कार्यकाल से संबंधित हैं।

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आरजी कर अस्पताल के पूर्व अधिकारी अख्तर अली द्वारा दायर याचिका के जवाब में, हाईकोर्ट ने पहले दावों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, एक निर्णय जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। जांच के बाद, घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

सीबीआई द्वारा प्रदान किए गए अन्य विवरणों में 29 नवंबर, 2024 को आरोप पत्र दाखिल करना शामिल है, जो आगामी मुकदमे के लिए मंच तैयार करता है। न्यायमूर्ति घोष ने सीबीआई से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि मुकदमा समय पर शुरू हो ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एकत्र किए गए साक्ष्य आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।

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इसके अतिरिक्त, अदालत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संबंधित जांच के बारे में सूचित किया गया, जिसने आरोपी से जुड़े कथित धन के संबंध में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है। ईडी के कानूनी प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि एजेंसी ने 22 तलाशी ली हैं और मामले में शामिल धन के प्रवाह की सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

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