कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को भाजपा नेताओं के घरों के घेराव के टीएमसी के कार्यक्रम पर रोक लगा दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 5 अगस्त के कार्यक्रम पर रोक लगा दी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की रैली से घेराव का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान की पुष्टि की।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया, “प्रतिवादियों और सभी संबंधित लोगों को 5 अगस्त को आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन या घेराव या यातायात को अवरुद्ध करने से रोका जाता है।”

टीएमसी के डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को देय धनराशि जारी करने की मांग को लेकर सभी भाजपा नेताओं के घरों के घेराव का आह्वान किया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन बीजेपी नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होना चाहिए.

यह दावा करते हुए कि विरोध प्रदर्शन की कमान अभिषेक ने संभाली थी और मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की थी, अधिकारी ने आग्रह किया कि किसी भी रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

READ ALSO  केंद्र ने मद्रास हाईकोर्ट में चार जजों कि नियुक्ति की

अदालत ने उत्तरदाताओं को अधिकारी की जनहित याचिका के खिलाफ अपने तर्क के समर्थन में 10 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, और कहा कि मामले की दो सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।

अभिषेक की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह घेराव प्रतीकात्मक होगा और बीजेपी नेताओं के घरों से 100 मीटर की दूरी पर आयोजित किया जाएगा.

READ ALSO  दिल्ली की बिगड़ती हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद, CAQM और CPCB से मांगी रिपोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles