पंचायत चुनाव हिंसा पर अधीर ने हाई कोर्ट का रुख किया; जांच, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने और एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को हुए चुनावों के दौरान अभूतपूर्व हिंसा से पूरा पश्चिम बंगाल तबाह हो गया था।

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यह दावा करते हुए कि अधिकांश मृतक समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों से थे, उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि मृतकों के परिजनों और घायलों को मौद्रिक मुआवजा दिया जाए।

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उन्होंने हत्याओं और आग्नेयास्त्रों और कच्चे बमों के इस्तेमाल सहित हिंसा की घटनाओं की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे, ने उन्हें याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

चौधरी ने कुछ आर्थिक लाभ देने की प्रार्थना की ताकि मृतकों का दाह संस्कार और घायलों का इलाज ठीक से हो सके।

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त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए शनिवार को 61,000 से अधिक बूथों पर मतदान हुआ. कई स्थानों पर कथित तौर पर झूठे वोट डाले गए और मतपेटियों को लूट लिया गया, आग लगा दी गई या तोड़फोड़ की गई, जिससे राजनीतिक झड़पें हुईं।

राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कुल 5.67 करोड़ लोग पंचायत प्रणाली की 73,887 सीटों पर 2.06 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र थे।

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