वरिष्ठ अधिवक्ता एम एस श्याम सुंदर को धमकी पर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस श्याम सुंदर को मिली धमकी पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य में ऐसी बातें अनसुनी हैं।

वरिष्ठ वकील ने न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद के समक्ष एक हलफनामा दायर किया कि उनके घर के बाहर कुछ उपद्रवी तत्व देखे गए थे। व्यक्तिगत हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उनकी एक महिला सहयोगी का पीछा किया गया था।

न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने कहा, “इस अदालत की एक परंपरा और संस्कृति है और आप इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बार का एक जिम्मेदार सदस्य आपके खिलाफ आरोप लगा रहा है। यह कर्नाटक में अनसुना था।”

एम एस श्याम सुंदर, एलायंस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक याचिका में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति मधुकर जी अंगुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की। अंगूर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और जमानत प्राप्त की थी।

अधिवक्ता पर धमकियों के लिए अदालत ने बिना किसी संदेह के उन्हें आड़े हाथ लिया।

“तू अपने उपद्रवी तत्वों को कैसे भेज सकता है? यहाँ किसी को डराने की कोशिश मत करना, गौरैया के घोसले में हाथ भी डालोगे तो गौरैया जानती है पल भर में मर जाएगी पर तुझे नोंचेगी और फिर मर जाएगी।” ऐसी शक्ति ईश्वर द्वारा प्रत्येक जीव को दी जाती है।”

READ ALSO  जामिया नगर हिंसा: पुलिस ने शरजील इमाम, 10 अन्य को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

अदालत ने उन्हें माफी मांगने का निर्देश देते हुए कहा, “आप भले ही बड़े आदमी हों लेकिन इससे इस अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता।”

मधुकर अंगुर ने श्याम सुंदर के घर के सामने उपद्रवी तत्वों के लिए जिम्मेदार होने से इनकार किया लेकिन बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने सबमिशन दर्ज किया और मामले की सुनवाई 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “सामंजस्य बनाए रखने और मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की सुविधा के लिए, यह अदालत मधुकर अंगुर द्वारा की गई बिना शर्त माफी को स्वीकार करती है और इसे रिकॉर्ड पर रखती है। इस अदालत की भी राय है कि बिना शर्त माफी को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, एम एस श्याम सुंदर द्वारा अपनी ओर से और महिला सहकर्मी की ओर से उठाई गई आशंकाओं को दूर कर देगा।

READ ALSO  बच्चे की कस्टडी का निर्णय निचली अदालत द्वारा तय किया जाएगा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles