विवाह के समय सौतेले बच्चे को अपनाने वाला पति बाद में भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से उसकी पिछली शादी से हुए बच्चे की जानकारी होते हुए विवाह करता है और बच्चे को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है, तो वह बाद में जैविक पिता न होने के आधार पर उस बच्चे के भरण-पोषण की वित्तीय जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सिंगल बेंच के जस्टिस आलोक माहरा ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट ने माना कि पारिवारिक दायित्व को स्वेच्छा से स्वीकार करने से दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.), 1973 की धारा 125 के तहत कानूनी जिम्मेदारी उत्पन्न होती है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला हरिद्वार के फैमिली कोर्ट द्वारा ओरिजिनल सूट नंबर 77/2018 में 24 जनवरी 2022 को पारित आदेश से जुड़ा है।

फैमिली कोर्ट ने धारा 125 Cr.P.C. के तहत दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पत्नी को ₹28,000 प्रति माह और नाबालिग बेटी को ₹6,000 प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने पहली शादी से हुए बेटे के भरण-पोषण के दावे को केवल इस आधार पर पूरी तरह खारिज कर दिया था कि पति उसका जैविक पिता नहीं है। भरण-पोषण की कम राशि तय किए जाने और बेटे के दावे को खारिज किए जाने से असंतुष्ट होकर पत्नी, उसके बेटे और नाबालिग बेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि वर्ष 2013 में विवाह के समय पति को भली-भांति ज्ञात था कि महिला की पिछली शादी से एक बेटा है। पूरी जानकारी होने के बावजूद पति ने विवाह किया और बच्चे को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। स्वेच्छा से परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाने के बाद वह बाद में केवल इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है। इसके अलावा, वकील ने पति की नवंबर 2025 की सैलरी स्लिप प्रस्तुत की, जिसमें सकल वेतन (ग्रॉस सैलरी) ₹2,01,843 और शुद्ध वेतन (नेट सैलरी) ₹1,06,654 दर्शाया गया था। गैर-अनुमेय कटौतियों को हटाने के बाद पति की प्रभावी मासिक आय ₹1,50,000 से अधिक थी, जिसके आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई राशि को अपर्याप्त बताया गया।

इसके विपरीत, पति के वकील ने तर्क दिया कि महिला स्वयं कार्यरत है और प्रति माह लगभग ₹55,000 से ₹58,000 कमाती है तथा पति के स्वामित्व वाले फ्लैट में रह रही है। यह भी कहा गया कि उसने स्वेच्छा से पति का साथ छोड़ा है और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण का दायित्व दोनों माता-पिता पर है। इसके अतिरिक्त, वकील ने कहा कि जब महिला ने अपने पूर्व पति से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत तलाक लिया था, तब उसे स्त्रीधन और बेटे के रखरखाव के लिए ₹5,00,000 की निपटान राशि मिली थी, जिससे वर्तमान पति के खिलाफ आगे के दावों की गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी, वकील ने निवेदन किया कि पति बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए तैयार है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण

रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि यह निर्विवाद है कि पति ने वर्ष 2013 में इस जानकारी और समझ के साथ विवाह किया था कि बच्चा उनके साथ वैवाहिक घर में रहेगा।

बच्चे की इस स्वीकृति के कानूनी प्रभाव पर जोर देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:

“ऐसी परिस्थितियों में, जब रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने रिवीजनिस्ट नंबर 2 के अस्तित्व की पूरी जानकारी होते हुए रिवीजनिस्ट नंबर 1 से शादी करने का फैसला किया और बच्चे को वैवाहिक परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार किया, तो वह बाद में उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता जो उसने स्वेच्छा से बच्चे के प्रति उठाई थी, खासकर तब जब बच्चा परिवार के सदस्य के रूप में पक्षों के साथ रह रहा था।”

जैविक संबंध न होने के बचाव को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:

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“यह बाद का तर्क कि रिवीजनिस्ट नंबर 2 उनका जैविक बेटा नहीं है, अपने आप में उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पूरी तरह इंकार करने का औचित्य नहीं बन सकता।”

पूर्व तलाक समझौते से जुड़े तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने माना:

“रिवीजनिस्ट नंबर 1 और उसके पूर्व पति के बीच हुआ कोई भी समझौता, अपने आप में रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 को उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता जो उसने रिवीजनिस्ट नंबर 1 से शादी करने के बाद स्वेच्छा से स्वीकार की थी, यह जानते हुए कि उसकी पिछली शादी से एक बेटा है।”

“बाद के वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को केवल रिवीजनिस्ट नंबर 1 और उसके पूर्व पति के बीच हुई किसी व्यवस्था के आधार पर विफल नहीं किया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले दीपा जोशी बनाम गौरव जोशी (2026 SCC OnLine SC 597) का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का प्राथमिक और निरंतर दायित्व है ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, और संपत्ति बनाने वाली कटौतियों के आधार पर आंकलन योग्य आय को कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा एवं अन्य ((2021) 2 SCC 324) के दिशा-निर्देशों के तहत प्रस्तुत संपत्ति और देनदारियों के शपथपत्रों की भी जांच की और पाया कि पति पर कोई गंभीर स्वतंत्र देनदारी नहीं है।

हाईकोर्ट का निर्णय

पति की आय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई भरण-पोषण राशि को कम मानते हुए हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन को स्वीकार किया और 24 जनवरी 2022 के आदेश में संशोधन किया।

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हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की दरें इस प्रकार निर्धारित कीं:

  • पत्नी के लिए भरण-पोषण राशि को संशोधित कर ₹10,000 प्रति माह किया गया।
  • नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह की गई।
  • बेटे (जन्म तिथि 23 नवंबर 2007) को आवेदन दाखिल करने की तिथि से बालिग होने तक ₹10,000 प्रति माह की दर से भरण-पोषण पाने का हकदार ठहराया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: रप्ति बनाम उत्तराखंड राज्य
वाद संख्या: क्रिमिनल रिवीजन संख्या 100 / 2022
पीठ: जस्टिस आलोक माहरा
निर्णय की तिथि: 20.08.2026

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