उत्तराखंड सरकार ने 2021 धौली गंगा आपदा के बाद शवों की तलाश नहीं की: जनहित याचिका

उत्तराखंडहाई कोर्टने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने 2021 की धौली गंगा नदी त्रासदी में मारे गए लोगों के शवों की तलाशी नहीं ली।

दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिका में आपदा के बाद मलबे में दबे शवों को उनके अंतिम संस्कार के लिए बरामद करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि 2021 में रैणी गांव के पास आपदा में कई लोगों की मौत हो गई और लापता हो गए।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर सरकारों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि आपदा के बाद राज्य सरकार ने मलबे में दबे शवों की तलाश तक नहीं की।

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने SFIO से कोचर की याचिका के बाद पूछताछ को कार्यालय समय तक सीमित रखने का आग्रह किया

गौतम ने अपनी याचिका में कहा कि त्रासदी के 122 पीड़ित अभी भी लापता हैं, जिनमें अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं।

जनहित याचिका में कहा गया है कि लापता लोगों के शवों का पता लगाना और रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

Related Articles

Latest Articles