उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट   द्वारा शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट   की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर के विभिन्न प्रबंधकीय कॉलेजों में 1993 और 1996 के बीच नियुक्त कई शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश जारी किया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने क्षेत्रीय स्तर की समितियों (आरएलसी) द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के बाद निर्णय की घोषणा की, जिन्होंने पहले इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने से इनकार कर दिया था।

तीर्थराज समेत दर्जनों शिक्षकों ने आरएलसी के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा करने के बाद, पीठ ने आरएलसी के आदेशों पर आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सतही तौर पर पारित किया गया है।

पीठ ने कहा कि चूंकि ये याचिकाकर्ता दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, इसलिए राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए और कानून के अनुसार उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद उनके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में, पीठ ने याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के संबंध में नए आदेश पारित करने के लिए आरएलसी को तीन महीने का समय दिया है।

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