व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी वाहन का उपयोग करने के लिए कार चोरी हेतु दायर बीमा दावा कोर्ट ने किया खारिज

ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार चोरी होने के बाद मुआवजे के लिए एक व्यक्ति के दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक निजी कार का इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

आयोग ने बीमा फर्म के इस तर्क को सही ठहराया कि व्यक्ति ने घटना के 42 दिनों के बाद अपना दावा दायर किया था।

READ ALSO  यदि कोई व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज में नहीं है तो वाहन का उधारकर्ता बीमाकर्ता से मुआवजे का दावा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

फर्म ने आयोग को बताया कि नवी मुंबई के व्यवसायी ने अपना वाहन भी किराए पर लिया था, जो बीमा के समय निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध था।

Video thumbnail

अधिकारी ने कहा कि कार 29 सितंबर, 2021 को चोरी हो गई थी, जिसके बाद व्यक्ति ने ब्याज और कानूनी शुल्क सहित 4.90 लाख रुपये और मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे की मांग की थी।

READ ALSO  अंतिम सुनवाई की कार्यवाही के दौरान आवेदन को खारिज करने का एक और प्रारंभिक डिक्री की मांग करने वाले आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles