यूपी कोर्ट ने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील काशीनाथ तिवारी ने बुधवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुमित पवार ने मंगलवार को रामू और उसके भाई श्यामू को दोषी ठहराया और उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वकील ने बताया कि तीसरे आरोपी रमाशंकर तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

Play button

बाबागंज शुद्ध निर्मल गांव के एक निवासी ने अपने पिता मानिक चंद्र की हत्या के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत में इन तीनों को नामित किया था।

READ ALSO  विवाह संबंधी मामले सामान्य या सरल नहीं होते - सुप्रीम कोर्ट ने 'स्त्रीधन' की व्याख्या की
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles