नाबालिग के अपहरण, बलात्कार के लिए आदमी को 20 साल की जेल की सजा

एक सरकारी वकील ने कहा कि पोक्सो अदालत ने रविवार को नौ साल पहले 11 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा, जिस महिला ने लड़की का अपहरण कर उसे आदमी को सौंप दिया था, उसे भी यही सजा दी गई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामपाल सिंह ने बताया कि 29 नवंबर 2014 को लड़की की मां ने अपनी पड़ोसी ममता पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

सिंह ने कहा, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्यारह दिन बाद लड़की को बचा लिया।

सिंह ने बताया कि पुलिस के मुताबिक, ममता ने लड़की को कल्याण और उसके साथियों को सौंप दिया था, जो उसे पानीपत ले गए और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर कल्याण और उसके दो साथियों कालू और स्वराज को भी गिरफ्तार कर लिया।

READ ALSO  ज्ञानवापी मामले पर बड़ा अपडेट: वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्षों की याचिका खारिज की- महिला उपासकों द्वारा दायर वाद चलेगा

सिंह ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) पूनम पाठक की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

उन्होंने बताया कि रविवार की सुनवाई में अदालत ने ममता और कल्याण को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि कालू और स्वराज को बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़िता उनकी पहचान नहीं कर सकी।

READ ALSO  विकलांग बच्चों के अधिकारों और जरूरतों को स्थानांतरण मामलों में वैध विचारणीय आधार माना जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles