राधा स्वामी सत्संग भवन: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में जमीन पर 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को आगरा के दयालबाग में भूमि के एक टुकड़े पर, जिस पर राधा स्वामी सत्संग भवन स्थित है, 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आगरा प्रशासन द्वारा विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देने वाली राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

24 सितंबर को, जब राजस्व टीम विवादित भूमि पर “अवैध” निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची तो सत्संग सभा के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गये.

Video thumbnail

आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने “सार्वजनिक भूमि” पर अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सहकर्मी जज के साथ सार्वजनिक टकराव पर खेद व्यक्त किया

जब मामला बुधवार को हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से एक संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी और याचिकाकर्ता को इसे रिट याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया।
सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर को दलीलें सुननी होंगी.

READ ALSO  काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिप्पणी को लेकर प्रोफेसर पर हमला करने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles