राधा स्वामी सत्संग भवन: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में जमीन पर 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को आगरा के दयालबाग में भूमि के एक टुकड़े पर, जिस पर राधा स्वामी सत्संग भवन स्थित है, 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आगरा प्रशासन द्वारा विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देने वाली राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

24 सितंबर को, जब राजस्व टीम विवादित भूमि पर “अवैध” निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची तो सत्संग सभा के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गये.

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आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने “सार्वजनिक भूमि” पर अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है।

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जब मामला बुधवार को हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से एक संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी और याचिकाकर्ता को इसे रिट याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया।
सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर को दलीलें सुननी होंगी.

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