इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोमती नगर में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण को पूरा करने में कथित देरी पर एक याचिका पर राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश प्रिन्तिकार दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ ने संजय शर्मा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि केंद्र का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था लेकिन सरकार बदलने के बाद काम में प्रगति नहीं हुई, जिससे लागत बढ़ गई।
राज्य की राजधानी के मध्य में स्थित यह केंद्र समाजवादी पार्टी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था।