यूपी: हिंसा के लिए 36 को 10 साल की जेल की सजा

एक अदालत ने 20 साल पहले एक व्यक्ति की मौत के बाद हुई हिंसा के लिए गुरुवार को 36 लोगों को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

जिला सरकार के वकील राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने दोषियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

फरवरी 2003 में सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महमूद नगर इलाके में साजिद नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद हिंसा और पथराव हुआ। तीन पुलिस अधिकारी – तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (शहर), सर्कल अधिकारी और स्टेशन हाउस पुलिस के मुताबिक, अधिकारी (एसएचओ) हिंसा में घायल हो गए।

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पुलिस ने कहा था कि साजिद की हत्या दो स्थानीय राजनेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई थी।

शर्मा ने कहा, “पुलिस ने मामले में आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने 36 आरोपियों को दोषी ठहराया, जो सभी अदालत में मौजूद थे।”

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