यूपी कोर्ट ने 20 साल पुराने हत्या मामले में बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत को बरी कर दिया

अदालत ने सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत को 20 साल पुराने हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने 2003 में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के आरोपी टिकैत को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

बचाव पक्ष के वकील अनिल जिंदल के मुताबिक, अदालत को मामले में कई खामियां मिलीं।

सहायक जिला सरकारी वकील अमित त्यागी ने कहा, चौधरी जगबीर सिंह, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, की 6 सितंबर, 2003 को मुजफ्फरनगर के भौराकलां पुलिस थाना क्षेत्र के अहलावलपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक नेता के बेटे योगराज सिंह की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तीन लोगों – नरेश टिकैत, बिट्टू और प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में जांच अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दी गई।

जांच के दौरान सीबी-सीआईडी ने टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मामले में तलब किया था.

मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों बिट्टू और प्रवीण की मौत हो गई। केवल टिकैत ही मुकदमे का सामना कर रहे थे।

READ ALSO  परिसीमा अधिनियम की धारा 5 प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष रिव्यू आवेदन पर लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles