लखनऊ की एक अदालत ने बुधवार को 2006 के वाराणसी सीरियल धमाकों में शामिल एक आतंकवादी को आरडीएक्स, एक डेटोनेटर, एक विदेशी बंदूक और जिंदा कारतूस रखने का दोषी पाया।
एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश वी एस त्रिपाठी ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाने के लिए 13 अप्रैल को जेल से तलब किया।
वलीउल्लाह को पिछले साल जून में गाजियाबाद की एक अदालत ने संकट मोचन हनुमान मंदिर और वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में शामिल होने के मामले में पहले ही मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें 20 लोग मारे गए थे।
राज्य के वकील एमके सिंह के अनुसार, वलीउल्लाह को 5 जून, 2006 को वाराणसी के गोसाईंगंज में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि वलीउल्लाह के पास 500 ग्राम आरडीएक्स, एक डेटोनेटर, एक विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस थे। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और काम करने का तरीका बताया था।