यूपी कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई – जानिए विस्तार से

समाजवादी पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 2016 में एसपी सरकार के कार्यकाल के दौरान रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों को जबरन बेदखल करने, लूटपाट और धमकी देने के मामले में दी गई है।

कोर्ट ने आजम खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया, जिनमें आपराधिक अतिक्रमण, जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी और नुकसान पहुंचाने की शरारत शामिल हैं। तीन अन्य, जिनमें पूर्व रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष अज़हर अहमद खान और पूर्व सर्किल अधिकारी आले हसन भी शामिल हैं, को 5 साल की जेल और 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज है मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड में सीबीआई के मुख्य अभियोजन गवाह

मामला 2016 का है, जब डूंगरपुर कॉलोनी में घरों को आजम खान और उनके सहयोगियों द्वारा सरकारी शेल्टर बनाने के लिए कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था। निवासियों ने उन पर जबरन घरों में घुसने, हमला करने और पैसे और सामान लूटने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद 2019 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

Play button

Also Read

READ ALSO  किसी महिला के प्रति असभ्य होना और शिष्ट तरीके से व्यवहार न करना आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

यह पिछले दो वर्षों में 76 वर्षीय पूर्व मंत्री के खिलाफ छठा मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। आजम खान वर्तमान में एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles