एक विशेष POCSO अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 56 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे ने कहा कि विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश मधु डोगरा ने राम कुमार गुप्ता को दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
घटना 17 अक्टूबर, 2020 को औराई इलाके में हुई। छह साल की बच्ची अपने घर के बाहर थी, तभी गुटपा ने स्थिति का फायदा उठाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
पुलिस अधीक्षक मिनाक्षी कात्यायन ने कहा कि इस संबंध में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा) और POCSO अधिनियम की संबंधित धारा के तहत औराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।