नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल के कठोर कारावास की सजा

यहां की एक अदालत ने 2014 में यहां के तरबगंज इलाके में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने 10 दिसंबर 2014 को 12 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक होली को दोषी ठहराया।

आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत कथित रूप से लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था।

Video thumbnail

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद कुआं विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles