यूपी: भदोही में दलित महिला से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

अदालत ने नौकरी देने के बहाने बीस वर्षीय दलित महिला से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने गोपीगंज थाना क्षेत्र के अली नगर निवासी शाहिद अफरीदी को नशीला पेय पिलाकर महिला से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।

कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

भदोही की पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि अफरीदी की पीड़िता से दोस्ती हुई – जो दूसरे गांव की थी – फेसबुक पर।

एसपी ने बताया कि यह घटना 30 जून को हुई जब अफरीदी महिला को नौकरी दिलाने के बहाने एक रेस्तरां में ले गया, उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और बाद में उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले पर पिछले साल 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का सम्मान करने पर जोर दिया, कहा कि गलत काम करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए"
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles