एक स्थानीय अदालत ने 2019 में 11 वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम) वरुण मोहित निगम ने जय सिंह यादव को दोषी ठहराया और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी 2019 में बौंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में जय सिंह यादव ने किशोरी से दुष्कर्म किया था।
लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि 26 मार्च 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना के वक्त दोषी की उम्र 17 साल थी.