यूपी कोर्ट ने 2012 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बसपा सांसद, सपा विधायकों को बरी कर दिया

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के ग्यारह साल पुराने एक मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बसपा के पूर्व सांसद बब्बन राजभर और सपा के पूर्व विधायक सनातन पांडेय और राम इकबाल सिंह को बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन राजनेताओं पर 2 दिसंबर, 2012 को आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।

चुनाव उड़नदस्ता के कार्यपालक दंडाधिकारी शरद कुमार सिंह की शिकायत पर रसदा थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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विशेष अदालत एमपी एमएलए/एडिशनल सीजेएम तपस्या त्रिपाठी की कोर्ट ने बुधवार को सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया.

बब्बन राजभर सलेमपुर से बसपा सांसद रह चुके हैं और उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा से रसड़ा से लड़ा था.

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सनातन पांडेय और राम इकबाल सिंह चिलकहार निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं।

सपा के टिकट पर बलिया से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सनातन पांडे अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री थे.

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