40 साल पहले भाई की हत्या के आरोप में 80 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा

एक अदालत ने 40 साल पहले असहमति के कारण अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में 80 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील जेपी राजपूत ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को जयपाल सिंह को 1983 में अपने भाई रघुनाथ सिंह की हत्या का दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला वकील ने कहा कि घटना इगलास पुलिस थाना क्षेत्र के नगला चूरा गांव में हुई।

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राजपुर ने कहा कि जयपाल सिंह ने अपनी पत्नी को तब मौत के घाट उतार दिया जब उनके पिता रेओती सिंह ने उनके बजाय रघुनाथ सिंह को संपत्ति की वसीयत कर दी।

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फैसला सुनाए जाने के बाद जयपाल को अदालत कक्ष में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया।

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