मथुरा की अदालत में हिंदुओं को शाही ईदगाह परिसर में पूजा करने कि अनुमति देने हेतु याचिका दायर

मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर था।

इसके साथ ही मथुरा की विभिन्न अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में दायर मुकदमों की संख्या 15 हो गई है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के विधायकों की अयोग्यता की समीक्षा करने के कांग्रेस के अनुरोध को खारिज कर दिया

जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, “नया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई है।”

Video thumbnail

याचिका में शाही ईदगाह के सचिव, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी और मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान पक्षकारों के सचिव बनाए गए हैं।

जैन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईदगाह परिसर में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं को मत्था टेकने का अधिकार दिया जाए।

READ ALSO  कौन सा कानून औपचारिक विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे को वैधता देता है? : सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी मांग की गई है कि शाही ईदगाह के ट्रस्ट इलाके में बने ढांचों को हटा दें।

Related Articles

Latest Articles