मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर था।
इसके साथ ही मथुरा की विभिन्न अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में दायर मुकदमों की संख्या 15 हो गई है।
जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, “नया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई है।”
याचिका में शाही ईदगाह के सचिव, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी और मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान पक्षकारों के सचिव बनाए गए हैं।
जैन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईदगाह परिसर में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं को मत्था टेकने का अधिकार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी मांग की गई है कि शाही ईदगाह के ट्रस्ट इलाके में बने ढांचों को हटा दें।