यूपी की अदालत ने लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने लगभग तीन साल पहले एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील शुभम मिश्रा ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीश राम दयाल की अदालत ने आरिफ अली नामक व्यक्ति पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आधी राशि पीड़ित के परिवार को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता, जो घटना के समय 16 साल की थी, 25 फरवरी, 2021 को स्कूल से घर लौट रही थी, जब अली उसे यहां फरीदपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

Video thumbnail

अदालत को दिए अपने बयान में लड़की के पिता ने कहा था कि अली ने पहले भी कई मौकों पर उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। मिश्रा के मुताबिक, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अली ने उन्हें और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के आधार पर फरीदपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और अली को गिरफ्तार कर लिया गया।

READ ALSO  मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात हाईकोर्ट ने तीन सुरक्षा गार्डों को जमानत दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles