उत्तर प्रदेश के इस जिले की अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ शुक्रवार को गैर-जमानती वारंट जारी रखा।
अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि चूंकि जया प्रदा अदालत में पेश नहीं हो रही हैं, इसलिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने कहा कि उनके खिलाफ जारी वारंट लागू रहेगा।
यह चौथी बार है जब अदालत ने वारंट की कार्रवाई जारी रखी है. कुमार ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस अभिनेत्री को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकती है।
जया प्रदा के खिलाफ 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान यहां के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लंबित है।
जया प्रदा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में रामपुर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक सड़क का उद्घाटन किया था।