उत्तर प्रदेश के इस जिले की अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को 17 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है और गैर-जमानती वारंट जारी करने को कहा है। उनके खिलाफ पहले जारी किए गए आदेश जारी रहेंगे।
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को कहा कि अभिनेत्री अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आठ नवंबर को अदालत में पेश नहीं हुईं.
उन्होंने बताया कि अदालत ने अब एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई जारी रखी है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है।
जया प्रदा के खिलाफ 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान यहां के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लंबित है।
जया प्रदा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में रामपुर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक सड़क का उद्घाटन किया था।