एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को 4 सप्ताह तक सार्वजनिक न करने की गुहार लगाई

हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बुधवार को वाराणसी अदालत से अपनी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट को कम से कम चार और हफ्तों तक सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

वकील के मुताबिक, एएसआई ने सीलबंद सर्वेक्षण रिपोर्ट खोलने से पहले अदालत से चार सप्ताह का और समय मांगा।

Play button

एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की राज्य के 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी

याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

यह सर्वेक्षण जिला अदालत के निर्देश पर किया गया था। 21 जुलाई के अपने आदेश में कोर्ट ने मस्जिद के गुंबदों, तहखानों और पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वेक्षण की जरूरत बताई थी.

READ ALSO  न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए ई-कोर्ट  परियोजना चरण 3 के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजटीय आवंटन: सीजेआई

इसमें कहा गया है कि एएसआई को इमारत की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए कुर्सी और खंभों की भी जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने एएसआई से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि विवादित जमीन पर खड़े ढांचे को कोई नुकसान न हो.

Related Articles

Latest Articles