एक जिला अदालत ने आदेश दिया है कि यहां ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने, जिसे “व्यास जी का तहखाना” के नाम से जाना जाता है, की चाबियां जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएं।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल करने की जरूरत है.
अदालत ने कहा, “इसलिए, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है।”
यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने पर बैरिकेड लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था। इससे पहले, तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था, यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था।