इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर की “पुनर्स्थापना” की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध के बाद यह आदेश पारित किया।
एआईएमसी ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी है जिसमें याचिकाकर्ता ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर की बहाली की मांग की थी।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 2021 से मामले की सुनवाई कर रही एकल-न्यायाधीश पीठ से मामला वापस ले लिया था। उन्होंने बाद में कहा था कि यह निर्णय “न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन के हित में” प्रशासनिक पक्ष द्वारा लिया गया था। और मामलों की सूची में पारदर्शिता”।