एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कानपुर देहात की एक अदालत ने मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के एक सहयोगी को 2020 में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या से संबंधित मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
श्यामू बाजपेयी को जिले के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर गोलीबारी करने का दोषी ठहराया गया है।
बिकरू हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार छिपाने के आरोपी बाजपेयी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बिकरू हत्याकांड के कुछ दिनों बाद, विकास दुबे और उसके पांच कथित साथी मारे गए, जिसे पुलिस ने गोलीबारी बताया था।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) लाखन सिंह यादव ने कहा कि बिकरू हत्याकांड के संबंध में 37 आपराधिक मामलों में आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने कहा, बिकरू हत्याकांड और संबंधित मामलों में यह पहली सजा है।
यादव ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित मालवीय ने सोमवार को बाजपेयी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और राशि जमा करने में विफल रहने पर तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने कहा कि बाजपेयी के खिलाफ तीन और मामले लंबित हैं।
यादव ने कहा कि 25,000 रुपये के इनामी बाजपेयी को बिकरू हत्याकांड के छह दिन बाद चौबेपुर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।
यादव ने कहा, अपनी गिरफ्तारी के दौरान भागने की असफल कोशिश में बाजपेयी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, बाजपेयी पुलिस पर फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने का मुख्य आरोपी था।
जिला सरकार के वकील राजू पोरवाल ने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया कि गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट से सजा दिलाने में मदद मिली।
पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र मिश्रा सहित आठ कर्मियों पर बिकरू गांव में घात लगाकर हमला किया गया, जब वे 3 जुलाई, 2020 की आधी रात के बाद विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहे थे।
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पुलिस ने कहा था कि विकास दुबे 10 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था जब उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर ले जा रहा एक पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसने भागने की कोशिश की।
उन्होंने कहा था कि 3 जुलाई की घटना के बाद एक तलाशी अभियान के बाद, विकास दुबे के दो सहयोगी – प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे – कानपुर में एक मुठभेड़ में मारे गए।
8 जुलाई को 50 हजार रुपये के इनामी अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर जिले के मौदाहा गांव में मार गिराया था. पुलिस ने कहा था कि अगले दिन, कार्तिकेय उर्फ प्रभात और बउवा दुबे उर्फ प्रवीण कानपुर और इटावा जिलों में अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए।
यादव ने कहा कि बिकरू हत्याकांड में आरोपी 41 लोग जेल में हैं, जबकि एक नाबालिग सहित सात अन्य जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस ने मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और सात लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है.