उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लालकुआं में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को यहां लालकुआं इलाके में अवैध कब्जाधारियों को अपनी जमीन खाली करने के रेलवे के नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय के फैसले ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का मार्ग प्रशस्त किया है जो लगभग 4,000 लोगों को प्रभावित कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निवासियों की याचिका पर सुनवाई की।

Video thumbnail

रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने अदालत को बताया कि 2018 में रेलवे और राज्य सरकार ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और नैनीताल जिले के लालकुआं के नगीना में 84 अवैध निर्माण पाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगभग 4,000 लोग टिन शेड्स में रह रहे हैं।

READ ALSO  विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की घोषणा की गई

लालकुआं रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता है ताकि इसे अमृत भारत योजना से जोड़ा जा सके।

शर्मा ने कहा कि रेलवे ने पुलिस सुरक्षा और अतिक्रमण के क्षेत्र को साफ करने में सहायता के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया है।

Related Articles

Latest Articles