भूमि धंसाव: जोशीमठ पर आदेश का पालन न करने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को यह बताने के लिए तलब किया कि भूस्खलन प्रभावित जोशीमठ पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के उसके निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश का पालन नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने जनवरी में मामले की जांच के लिए सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक एमपीएस बिष्ट और स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, जनहित याचिका में कहा गया है कि ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई और न ही किसी विशेषज्ञ से सलाह ली गई।

जोशीमठ के लोगों की समस्याओं को राज्य सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है, इसमें कहा गया है कि जोशीमठ विनाश के कगार पर है।

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इसमें कहा गया है कि प्रशासन ने लगभग 600 इमारतों की पहचान की है जिनमें दरारें हैं।

25 नवंबर, 2010 को रौतेला और बिष्ट ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि एनटीपीसी हेलंग के पास एक सुरंग का निर्माण कर रहा है जो एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है।

सुरंग बनाते समय एनटीपीसी की टीबीएम फंस गई जिससे पानी का रास्ता बंद हो गया और 700 से 800 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी ऊपर की ओर बहने लगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सतह पर पानी बहने से निचली जमीन खाली हो जाएगी और जमीन धंसने लगेगी. इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में बिना सर्वेक्षण के भारी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

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