महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई की एक अदालत ने शनिवार को टेलीविजन अभिनेता शीजान खान को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल सह-अभिनेता तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
शर्मा ने कथित तौर पर 24 दिसंबर, 2022 को पालघर में वालीव के पास एक टीवी धारावाहिक के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। खान (28) को शर्मा की मां की शिकायत पर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल जेल में बंद है।
अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आर डी देशपांडे ने आदेश दिया कि खान को 1,00,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाए।
अदालत ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने को कहा।
खान का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शरद राय ने कहा कि आवेदक ने विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी, जिसमें इस मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी थी और जांच समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत सजा नहीं मिलती है।
विशेष सरकारी वकील संजय मोरे ने खान द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया कि जब शर्मा ने अपनी जीवन लीला समाप्त की तो वह कमरे में मौजूद नहीं थे।
शर्मा और खान, जो एक रिश्ते में थे लेकिन बाद में अलग हो गए, टीवी धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में सह-कलाकार थे
वालीव पुलिस ने 16 फरवरी को कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।