तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 28 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश शिवकुमार, जिनके समक्ष जेल अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाजी को पेश किया गया था, ने मंत्री की न्यायिक हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को सेंथिल बालाजी को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई 28 अगस्त तय की।
सुप्रीम कोर्ट स्तर तक की अदालतों में मुकदमेबाजी के कई दौर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 7 अगस्त को बालाजी को पांच दिनों के लिए हिरासत में ले लिया था और अवधि पूरी होने के बाद, उसे प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली के सामने पेश किया था, जिन्होंने उसे 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने उसी दिन पीएसजे के समक्ष लगभग 3,000 पन्नों की चार्जशीट भी दायर की थी।
पीएसजे ने 14 अगस्त को आरोप पत्र फाइल पर ले लिया था और मामले को सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
शुक्रवार को रिमांड की अवधि खत्म होने पर जेल अधिकारियों ने बालाजी को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उसकी रिमांड बढ़ा दी।
बालाजी को 14 जून को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।